Hooda Welcomes Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत, हुड्डा बोले- कांग्रेस नीति पर लगी मुहर

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Hooda Welcomes Supreme Court

Bhupinder Singh Hooda ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़े ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है। अदालत ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 16 जून 2014 और 18 जून 2014 को बनाई गई नियमितीकरण नीतियों को पूरी तरह वैध करार देते हुए उन्हें बरकरार रखा है।

हुड्डा ने कहा कि इस फैसले से हरियाणा के हजारों कच्चे कर्मचारियों और गेस्ट टीचर्स को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने गेस्ट टीचर्स को बधाई देते हुए कहा कि अदालत के फैसले ने भाजपा सरकार के उन दावों की पोल खोल दी है, जिनमें नियुक्तियों को नियमों के विरुद्ध बताया जाता रहा।

Supreme Court of India के फैसले का हवाला देते हुए हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने उस समय स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने और शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से उचित प्रक्रिया और मानकों के तहत यह नीति लागू की थी।

उन्होंने कहा कि इस फैसले से कच्चे कर्मचारियों की नौकरी पर मंडरा रहा खतरा टल गया है और लंबे समय से बनी असमंजस की स्थिति समाप्त हो गई है।

हुड्डा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार की नीतियों को अदालत ने सही ठहराया, जबकि भाजपा सरकार की कई नीतियां अदालत में टिक नहीं पाईं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा न तो स्थायी नौकरियां दे पा रही है और न ही कौशल निगम के तहत भर्ती कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित कर पा रही है।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले हरियाणा के प्रशासनिक इतिहास में महत्वपूर्ण साबित होंगे और यह न्याय की जीत है।